नीमच जिले में चायनीज मांझे के इस्‍तेमाल पर रहेगा पूर्णत: प्रतिबंध, डी.एम.श्री चंद्रा ने किया प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

नीमच जिले में चायनीज मांझे के इस्‍तेमाल पर रहेगा पूर्णत: प्रतिबंध, डी.एम.श्री चंद्रा ने किया प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी



नीमच ।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा नीमच जिले की राजस्व सीमा में नायलॉन या सिंथेटिक सामग्री से बने डोर चायनीज (मांझा) के निर्माण, विक्रय, भंडारण, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिले में 14 जनवरी 2026 को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति पर्व के दौरान जन-सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। आदेशानुसार चायनीज डोर, सिंथेटिक सामग्री या मांझा के विनिर्माण, विक्रय, भंडारण, खरीद एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया, कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत कठोर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जारी होने की तिथि से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
उल्लैखनीय है,कि मीडिया व अन्य जनसामान्य द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया है, कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना के धागे के उपयोग से पक्षियों व जनसामान्य को हानि पहुंच रही हैं। कई बार चायना के धागे से पतंग उड़ाते समय पक्षी इसमें उलझ कर, फंस जाते है और घायल हो जाते हैं एवं कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड़ पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते है। चायना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण है व इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। निकट भविष्य में मकर संक्रान्ति पर्व आने वाला है तथा इस त्यौहार पर बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है। इस प्रकार चायना के धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। अतः नीमच जिले की सीमा में चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग करने से कानून एवं व्यवस्था तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान-माल को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।